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खान सर को कोर्ट से राहत

पटना कोचिंग गोलीकांड: खान सर और 3 कर्मचारियों को अग्रिम जमानत मिली

पटना की अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई गोलीबारी मामले में खान सर और उनके तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी है।

पटना कोचिंग गोलीकांड खान सर और 3 कर्मचारियों को अग्रिम जमानत मिली

Patna Coaching Firing Case: Khan Sir and Three Employees Get Anticipatory Bail |

पटना (बिहार)। पटना की एक सिविल अदालत ने सोमवार को शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान, जिन्हें "खान सर" के नाम से जाना जाता है, और उनके तीन कर्मचारियों को मुसल्लाहपुर हाट स्थित उनके कोचिंग संस्थान, खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर 2 जून को हुई गोलीबारी के संबंध में अग्रिम जमानत दे दी।

सुरक्षा गार्डों को भी नियमित जमानत मिली

अदालत ने न्यायिक हिरासत में रखे गए दो निजी सुरक्षा गार्डों को भी नियमित जमानत दे दी। आदेश जारी होने के बाद, खान सर के बचाव पक्ष के वकील अरविंद कुमार मावर ने कहा कि अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया, कि गोलीबारी हिंसक भीड़ के खिलाफ आत्मरक्षा का उपाय था और यह किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं की गई थी।

चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने का अधिकार लाइसेंस जारी होने के समय ही स्थापित

मावर ने कहा,“आदेश तैयार करने के बाद, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी; किसी को कोई चोट नहीं आई थी। आत्मरक्षा में गोलियां चलाई गईं; विशेष रूप से, गार्डों द्वारा हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं। इस आरोप के संबंध में कि गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि खान सर ने ऐसा कोई आदेश जारी किया था। आत्मरक्षा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने का अधिकार लाइसेंस जारी होने के समय ही स्थापित हो जाता है। यदि किसी को खतरा महसूस होता है, किसी व्यक्ति को खतरा दिखाई देता है, या संपत्ति को नष्ट होते हुए देखता है, तो बीएनएस की धारा 35 के तहत हवा में गोली चलाकर भीड़ को तितर-बितर करने का अधिकार है। खान सर और उनके 3 कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दी गई, जबकि गार्डों को नियमित जमानत दी गई।”

2 जून को हुई थी गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना

इससे पहले, अदालत ने कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में अगली सुनवाई तक पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।इस बीच, पटना पुलिस ने फैसल खान और दो अन्य लोगों के खिलाफ उनके कोचिंग संस्थान के बाहर 2 जून को हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर उस घटना के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई, जिसमें कथित तौर पर कुछ लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में तोड़फोड़ की और परिसर पर पत्थर फेंके।

2 जून की रात लगभग 10:10 बजे की घटना

अधिकारियों ने बताया, कि वीडियो सबूतों के आधार पर संस्थान से जुड़े दो गार्डों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटना 2 जून की रात लगभग 10:10 बजे घटी। बताया गया, कि कुछ लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की।

घटना के बाद, मामला संख्या 410/26 दर्ज

पुलिस बयान में कहा गया है,"घटना के बाद, मामला संख्या 410/26 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, एक वीडियो बरामद किया गया जिसमें तोड़फोड़ की घटना के बाद दो लोग हवा में गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।" वीडियो फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो गार्डों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया। घटनाक्रम की जांच और बरामद हथियारों के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ उकसाने और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। (Source: ANI)

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