मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यायाम शिक्षकों (पीटीआई) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी 'शिक्षक' की श्रेणी में आते हैं।
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यायाम शिक्षकों (पीटीआई) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी 'शिक्षक' की श्रेणी में आते हैं और 30 साल की सेवा पूरी करने पर तीसरे क्रमोन्नति वेतनमान के हकदार हैं।
राज्य सरकार की अपील खारिज
जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीजन बेंच ने यह फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे पहले सिंगल बेंच भी व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार समाधिया के पक्ष में फैसला दे चुकी थी। अनिल कुमार समाधिया की नियुक्ति 1976 में हुई थी और वे 2021 में रिटायर हुए। सरकार ने यह कहते हुए उन्हें तीसरी क्रमोन्नति का लाभ देने से इनकार कर दिया था कि वे शिक्षक की श्रेणी में नहीं आते।
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