रायबरेली के बछरावां क्षेत्र में वर्ष 2021 में प्रेम-प्रसंग के विवाद में महिला की हत्या के दोषी श्याम बाबू को अदालत ने उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रायबरेली (उत्तर प्रदेश)। बछरावां क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग के चलते एक महिला की निर्मम हत्या करने वाले दोषी को एडीजे प्रथम की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले के बाद से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस-प्रशासन की प्रभावी पैरवी की हर तरफ सराहना हो रही है।
वर्ष 2021 का है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, बछरावां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दैजुआ खेड़ा गांव निवासी श्याम बाबू ने वर्ष 2021 में गुरूबक्शगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की प्रेम प्रसंग के विवाद में हत्या कर दी थी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की गहनता से छानबीन की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी श्याम बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मार्च 2022 में मिल गई थी जमानत
पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा तेजी से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसी बीच, मार्च 2022 में आरोपी श्याम बाबू को न्यायालय से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गया था। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अदालत में मुकदमे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी रही।
मजबूत पैरवी से मिला न्याय
मामले की गंभीरता को देखते हुए बछरावां और गुरूबक्शगंज थाने की पुलिस ने अदालत में मुकदमे की सशक्त पैरवी की। बुधवार को एडीजे प्रथम की विशेष अदालत में इस सनसनीखेज मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी श्याम बाबू को महिला की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही दो लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया। न्याय की इस डगमगाती उम्मीद को पूरा होता देख मृतका के परिवार को कुछ हद तक राहत मिली है।
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