मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की विशेष MP-MLA कोर्ट ने उन्हें भूमि विकास बैंक से जुड़े एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया है।
दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की विशेष MP-MLA कोर्ट ने उन्हें भूमि विकास बैंक से जुड़े एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाया है।
वित्तीय अनियमिततना से जुड़ा है मामला
यह मामला भूमि एवं कृषि विकास बैंक में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि राजेंद्र भारती ने बैंक के अध्यक्ष पद पर रहते हुए फर्जीवाड़ा कर अपनी मां के नाम पर जमा FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की अवधि गलत तरीके से बढ़वाई थी ताकि अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए हिरासत में लेने और जेल भेजने का आदेश दिया है।
विस्तृत आदेश का ऐलान जल्द
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में सजा की अवधि को लेकर विस्तृत आदेश जल्द ही घोषित किया जा सकता है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था। पहले इसकी सुनवाई ग्वालियर की विशेष अदालत में चल रही थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली की MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित (Transfer) किया गया था। राजेंद्र भारती ने इन आरोपों को हमेशा 'राजनीतिक षड्यंत्र' बताया है, हालांकि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी माना है।
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