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अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला

राहुल गांधी को मिला राहत; सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने मानहानि की शिकायत की खारिज

अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने बरी कर दिया।

राहुल गांधी को मिला राहत सुल्तानपुर mpmla कोर्ट ने मानहानि की शिकायत  की खारिज

Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi | file photo

सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ 2018 का मानहानि का केस खारिज कर दिया है। यह केस 2018 में कर्नाटक के बेंगलुरु में राहुल गांधी की टिप्पणियों से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला

राहुल गांधी आज फैसला सुनने के लिए दिल्ली से सुल्तानपुर स्पेशल MP/MLA कोर्ट आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के 2018 के एक मामले के सिलसिले में बुलाया है। यह शिकायत उस समय के BJP जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने दर्ज कराई थी। मानहानि केस में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने आज ANI को बताया कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है।  

यह कानूनी मामला 2018 से चल रहा

मिश्रा ने ANI को बताया, "हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस समय हमारे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष (अमित शाह) के साथ जैसा व्यवहार किया था। यह कानूनी मामला 2018 से चल रहा है, जो 2026 तक चलेगा। आज फैसले की तारीख है, और हमारे कानूनी वकील ने जिस तरह से मामले का विरोध किया है, उसे देखते हुए हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा।"

हत्या के मामले में बताया था आरोपी

मिश्रा के वकील, एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला के अनुसार, "यह मामला मई 2018 का है, जब बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, राहुल गांधी ने BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने उन्हें एक हत्या के मामले में आरोपी बताया था। इससे नाराज होकर, विजय मिश्रा – जो उस समय स्थानीय जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन थे, और जिले के BJP उपाध्यक्ष भी थे – ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।" 

ज़मानत के साथ बेल बॉन्ड भरना ज़रूरी

इससे पहले, मामले के बारे में बात करते हुए, एडवोकेट पांडे ने कहा कि अगर गांधी दोषी पाए जाते हैं, तो IPC की धारा 500 के तहत दो साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। CrPC के सेक्शन 437A के तहत, आरोपी को ज़मानत के साथ बेल बॉन्ड भरना ज़रूरी है ताकि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील होने पर वह ऊपरी अपील कोर्ट में पेश हो सके।

(इनपुटः ANI)

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