जबलपुर। हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (रेरा ट्रिब्यूनल) में अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली पड़े...
रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित कई पद खाली, काम ठप, हाई कोर्ट नाराज |
जबलपुर। हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (रेरा ट्रिब्यूनल) में अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली पड़े होने पर नाराजगी जाहिर की है।
याचिका पर सुनवाई
हाई कोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने 'रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 14 मार्च 2026 से यह पद खाली है, जिससे ट्रिब्यूनल का कामकाज ठप पड़ा है।
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी है
सरकारी अधिवक्ता डॉ. एम.एस. चौहान ने दलील दी कि नियुक्ति प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई से पहले अध्यक्ष व अन्य पदों को भरने की ठोस कार्ययोजना व स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की तो प्रदेश के मुख्य सचिव (CS) को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा।
विवादों में रहा है मप्र का 'रेरा' विभाग
मध्य प्रदेश का रेरा विभाग इससे पहले भी विवादों व कानूनी पेचीदगियों में घिरा रहा है। मार्च महीने में रेरा चेयरमैन व पूर्व आईएएस अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चर्चा में रहा था।
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