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30 जून से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा।

दिल्ली में 20 जून से शुरू होगा SIR अभियान, 30 जून से घर-घर वेरिफिकेशन

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि प्रदेश में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी।

दिल्ली में 20 जून से शुरू होगा sir अभियान 30 जून से घर-घर वेरिफिकेशन

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बुधवार को वोटर लिस्ट के आगामी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत 30 जून से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। शुरुआत में BLOs और BLAs को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 30 जून से हमारे BLOs लोगों के घरों का दौरा शुरू करेंगे।"

5 अगस्त को प्रकाशित होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट

इससे पहले पोलिंग स्टेशनों का रैशनलाइज़ेशन 29 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी, जबकि दावों और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उनके निपटारे का काम 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक चलेगा। आखिर में, वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 अक्टूबर को किया जाएगा।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

वोटर लिस्ट में शामिल सभी मौजूदा मतदाताओं को BLOs के ज़रिए एक एन्यूमरेशन फ़ॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाताओं को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भर कर ज़रूरी जानकारी देनी होगी, और फ़ॉर्म की एक कॉपी BLO को वापस करनी होगी। अगर गिनती के समय BLO को कोई घर बंद या ताला लगा हुआ मिलता है, तो वह एन्यूमरेशन फ़ॉर्म घर के अंदर डाल देगा और भरे हुए फ़ॉर्म को इकट्ठा करने के लिए कम-से-कम तीन बार घर का दौरा करेगा। इसके बावजूद, अगर कोई व्यक्ति फ़ॉर्म हासिल नहीं कर पाता है, तो वह इसे ऑनलाइन भी भर सकता है।" 

दूसरे राज्यों से आने वाले भी भर सकते हैं फॉर्म

दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आते हैं और किराए पर रहते हैं। उन्हें SIR प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाएगा? इस सवाल पर  CEO अशोक कुमार ने कहा कि "अगर कोई वोटर दूसरे राज्य से आकर 2002 के बाद दिल्ली में बसे हैं, तो उनका नाम दिल्ली की 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं दिखेगा। ऐसे मामले में, वोटरों से अनुरोध है कि वे www.voters.eci.gov.in पर अपनी जानकारी खोजें और अपनी डिटेल्स, जैसे रिश्तेदार का नाम, राज्य का नाम, AC का नाम, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर (Sr No.) नोट कर लें। ये डिटेल्स उस खास राज्य में हुए पिछले SIR के साल, यानी 2002/2003/2005 की वोटर लिस्ट में जैसी दिख रही हों, वैसी ही नोट करें।"

मतदाताओं की सहायता के लिए बनाए गए हैं हेल्पडेस्क

CEO ने बताया कि "सभी ज़िला चुनाव अधिकारियों को SIR को लेकर चुनाव मशीनरी को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। BLOs और BLO सुपरवाइज़रों की नियुक्ति भी कर दी गई है। SIR के दौरान आम जनता की सहायता देने के लिए ज़िला और AC स्तर पर हेल्पडेस्क भी बनाए गए हैं।"

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