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एक तिहाई विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंट्री...

एक तिहाई विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट एक-दो दिन में हो सकती है जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत कुल विचाराधीन (अंडर एडज्यूडिकेशन) वोटरों में से एक तिहाई विचाराधीन...

एक तिहाई विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट एक-दो दिन में हो सकती है जारी

एक तिहाई विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट एक-दो दिन में हो सकती है जारी |

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत कुल विचाराधीन (अंडर एडज्यूडिकेशन) वोटरों में से एक तिहाई विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंटरी लिस्ट एक-दो दिन में जारी हो सकती है। उन विचाराधीन वोटरों में से करीब चालीस फीसदी अयोग्य वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, ओयग्य वोटर अपीलेट ट्रिब्यूनल में वोटर होने के लिए अवेदन कर सकते हैं।

SIR के तहत, विधाराधीन वोटर होना, वोटरों के कागजातों का न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच कराना और उनका सप्लीमेंटरी लिस्ट जारी होने का वाकया नई नजीर है। सूत्रों के मुताबिक, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य जज सुजय पाल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवलाल, चुनाव आयोग द्वारा नव नियुक्त मुख्य सचिव दुष्यंत नारिवाला, नव नियुक्त गृह सचिव संघ मित्रा घोष, नव नियुक्त डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता, नव नियुक्त सीपी अजय कुमार नंद और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त विशेष चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्त के साथ बैठक की और विचाराधीन वोटरों के बारे में चर्चा की। 

सूत्रों के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों ने करीब 60 लाख विचाराधीन वोटरों में से करीब 21 लाख वोटरों के कागजातों की जांच कर ली है। जिन विचाराधीन वोटरों के कागजातों की जांच हो गई है, उनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट एक-दो दिन में जारी की जाएगी। उनमें से करीब चलीस फीसदी विचाराधीन वोटरों के कागजातों में गडबड़ी होने कगी वजह से उन्हें अयोग्य करार किया गया है।

सप्लीमेंट्री लिस्ट में उनका भी नाम रहेगा जिस तरह से जारी किए गए वोटरों के फाइनल लिस्ट में अयोग्य वोटरों के नाम पर डिलिटेड लिखा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि विचाराधीन वोटरों में से जिन वोटरों को अयोग्य करार किया गया है, अभी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन ही नहीं हो सका है। विचाराधीन वोटरों में से योग्य करार किए जाने वाले जिन वोटरों का नाम चुनाव में उम्मीदवारों के नामों के बारे में अंतिम निर्णय होने के बाद जारी होता है तो वे उम्मीदवार होना चाहेंगे तो उम्मीदवार नहीं हो सकते केवव वे वोटर ही रह सकते हैं।

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