विधायक हुमायूं कबीर ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि बेलडांगा के मिर्जापुर में बाबरी मस्जिद के निर्माण में किसी भी थाना-पुलिस की ओर से बाधा दी जाएगी तो उनके लोग थाने के सारे ईंट उखाड़ लेंगे।
Supporters of Babri Masjid will uproot bricks of police station: Humayun Kabir |
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निष्कासित भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुमायूं कबीर ने पुलिस प्रशासन को यह चेतावनी दी कि मुर्शिदाबाद जिले के तहत बेलडांगा के मिर्जापुर में बाबरी मस्जिद के निर्माण में किसी भी थाने की पुलिस की ओर से बाधा दी जाएगी तो वे थाने को अचल कर देंगे, उनके लोग थाने के सारे ईंट उखाड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। वे राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी और भाजपा को परास्त करने के लिए कांग्रेस, माकपा और आईएसएफ से चुनावी तालमेल करेंगे। उनसे तालमेल नहीं होने की स्थिति में राज्य की सभी सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे।
टीएमसी और भाजपा को हराने के लिए किसी भी विरोधी पार्टी का करेंगे समर्थन
मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की कुल सीटों में से नौ सीटों पर अपनी पार्टी के पास रखेंगे। नौ सीटें कांग्रेस के लिए, तीन सीटें माकपा के लिए और एक सीट आईएसएफ के लिए रखेंगे। तीनों पार्टियों से विधानसभा सीटों पर तालमेल नहीं होने की स्थिति में राज्य की विधानसभा की सभी सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उनका यह भी कहना है कि टीएमसी और भाजपा को परास्त करने के लिए वे दोनों पार्टियों की विरोध करने वाली किसी भी पार्टी से चुनावी तालमेल कर सकते हैं।
हुमायूं कबीर खुद भरतपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव
उन्होंने कहा कि वे खुद भरतपुर विधानसभा से उम्मीदवार होंगे। वे भरतपुर सीट से जीते हैं और इस सीट पर उनका हक है। वे रेजीनगर विधानसभा सीटे से भी उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अपनी जीत को निश्चित बताते हुए दावा किया कि उनकी नई पार्टी विधानसभा की 80 सीटों पर जीतेगी। उनकी पार्टी के समर्थन के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और न ही कोई मुख्यमंत्री बन सकेगा।
बाबरी मस्जिद का निर्माण संविधान विरोधी कार्य नहीं: हुमायूं कबीर
उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य संविधान विरोधी कार्य नहीं है। बाबरी मस्जिद के निर्माण का विरोध करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला किया था लेकिन कलकता हाई कोर्ट ने मामले को मंजूर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि संविधान में किए गए प्रावधान के मुताबिक कोई भी मंदिर और मस्जिद बना सकता है। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा मिल रहा है। धन की कमी नहीं है।
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