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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अफसरों पर कार्रवाई रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने DA/DR बकाया भुगतान मामले में पंजाब के मुख्य सचिव समेत अधिकारियों पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाई।

 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर लगाई रोक

Supreme Court Stays Criminal Contempt Proceedings Against Punjab Officials |

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाए का भुगतान न करने को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य राज्य अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने शुरू की थी अवमानना की कार्यवाही

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सभी लंबित डीए/डीआर किस्तों का भुगतान करने के अपने 3 अगस्त के आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राज्य में सेवारत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर लागू दरों के समान दरों पर डीए/डीआर जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाकर राज्य सरकार को अंतरिम राहत प्रदान की है।

ANI

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