कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी के इस दावे को मान्यता दी कि उसने आईपैक के यहां से किसी राजनीतिक गोपनीय कागजात को जब्त नहीं किया है।
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी के इस दावे को मान्यता दी कि उसने आईपैक के यहां से किसी राजनीतिक गोपनीय कागजात को जब्त नहीं किया है। टीएमसी की ओर से यह दावा किया गया कि ईडी ने आईपैक के यहां से राजनीतिक गोपनीय कागजात को जब्त किया है। टीएमसी ने ईटी की ओर से जब्त किए उन कागजातों के संरक्षण का अनुरोध किया। लेकिन ईडी की ओर से दी गई सफाई के बाद टीएमसी के अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक टाली सुनवाई
कलकत्ता कोर्ट ने ईडी की ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किए गए एक दूसरे मामले पर अपनी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई तक स्थगित करने फैसला किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री और राज्य के पुलिस अधिकारियों पर एक दूसरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। उस मामले में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियो पर आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में छापा मारने के कार्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक व कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर बाधा डालने, जब्त किए गए कागजातों को छीन लेने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
ईडी पर आईपैक कार्यालय से टीएमसी के जरूरी कागजात जब्त करने के आरोप
ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में कोयला घोटाले संबंधी एक पुराने मामले में छापा मारा था और उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के पुलिस अधिकारियों को साथ दोनों जगह पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारों पर टीएमसी के चुनावी कामकाज करने वाली कंपनी आईपैक के यहां से टीएमसी के जरूरी कागजात को जब्त करने के मकसद से छापामारी करने का आरोप लगाया। इसके विपरीत ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस अधिकारियों पर काम में बाधा डालने और उसके हाथ से जब्त किए गए जरूरी कागजातों को छीन लेने का आरोप लगाया। टीएमसी और ईडी एक दूसरे के खिलाफ 9 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट गई। लेकिन कोर्ट की जज शुभ्रा घोष के कक्ष में वकीलों की भीड़ और शोरगुल के कारण असामान्य स्थिति पैदा होने के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। जज ने सुनवाई की तारीख 14 जनवरी तय की। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के पहले ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके मालमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई।
एमसी के वकील ने किया मामले की सुनवाई का अनुरोध
कोलकाता हाई कोर्ट की जज शुभ्रा घोष ने बंद कक्ष में 14 जनवरी को ईडी और टीएमसी के मामले की सुनवाई की। ईडी और केंद्र सरकार के वकील ने सुनवाई की शुरूआत में ही कोर्ट को जानकारी दी कि वह सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां सुनवाई शुरू होने तक के लिए समय देने का अनुरोध किया। लेकिन टीएमसी के वकील ने अपनी ओर से दायर मामले की सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है और इसलिए कलकत्ता कोर्ट ने उनकी दलील पर सुनावाई की और अपना फैसला सुना कर उनके मामले को समाप्त किया।
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