प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

सुप्रीम कोर्ट बंगाल के टॉप अफसर को बोला...

'फोन क्यों नहीं उठाते?...', सुप्रीम कोर्ट बंगाल के टॉप अफसर को बोला

Supreme Court : पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को...

फोन क्यों नहीं उठाते सुप्रीम कोर्ट बंगाल के टॉप अफसर को बोला

'फोन क्यों नहीं उठाते?...', सुप्रीम कोर्ट बंगाल के टॉप अफसर को बोला |

Supreme Court : पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकारा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल करते हुए कहा कि "आप फोन क्यों नहीं उठाते?" NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 11 एफआईआर दर्ज हुई है. जांच एजेंसी के अनुसार, जो तीन मुख्य एफआईआर हैं, ये FIR न्यायिक अधिकारियों को धमकी देने और घेराव से जुड़ी हैं. एनआईए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एस. वी राजू पेश हुए. 

एनआईए ने बताया कि एफआईआर महिला अधिकारी को प्रवेश से रोकने के लिए दर्ज की गई है. एफआईआर दूसरी घेराव और तीसरी स्थानीय पुलिस की लापरवाही को लेकर दर्ज की गई है. कई क्षेत्रों में नाकेबंदी को लेकर 9 अन्य एफआईआर दर्ज हुई है. 11 मामलों की जांच जारी है. 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

एनआईए कर रही जांच

कोर्ट को बताया गया कि अब तक 309 संदिग्धों की पहचान की गई है. 432 लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR के विश्लेषय की मांग की गई है. पहले स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी. अब एनआईए जांच कर रही है. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई है. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को देखते हुए आदेश पारित किया है. सभी 12 मामलों की जांच एनआईए करेगी. 

कोर्ट ने कहा कि भेले ही ये मामले एनआईए के दायरे से बाहर हों, लेकिन न्यायिक अधिकारियों पर हमला. बेहद गंभीर है. कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि डायरी और जांच के सभी रिकॉर्ड एनआईए को सौंपे जाएं. 

यह भी पढ़ें : https://www.primenewsnetwork.in/world/hormuz-situation-now-permanent-says-iran-navy/154886

Related to this topic: