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पुलिस ने फरार आरोपियों को दबोचा

बैतूल में दहेज प्रताड़ना मामले में पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, नवविवाहिता की मौत की जांच जारी

बैतूल के बोरदेही थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बैतूल में दहेज प्रताड़ना मामले में पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार नवविवाहिता की मौत की जांच जारी

Three Arrested Including Husband in Dowry Harassment Death Case in Betul, Madhya Pradesh |

बैतूल,(मध्य प्रदेश)। जिले के आमला क्षेत्र के अंतर्गत थाना बोरदेही पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के कारण एक नवविवाहिता की मौत के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतिका के पति सहित तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे तथा एसडीओपी मुलताई शिव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है।

20 अप्रैल 2026 को हुआ था विवाह

पुलिस विवेचना के अनुसार, मृतिका का विवाह 20 अप्रैल 2026 को लालढाना, ग्राम गुबरेल निवासी अजय ढोबारे (30 वर्ष) के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप 15 जुलाई 2026 को मृतिका का शव गांव के एक कुएं में मिला। असामान्य परिस्थितियों में हुई इस मृत्यु के बाद आरोपी फरार हो गए थे।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बोरदेही में अपराध क्रमांक 166/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 3(5) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया। सघन तलाश के बाद पुलि टीम ने तीनों आरोपियों-पति अजय (30 वर्ष), ससुर दीना ढोबारे (50 वर्ष) और सास चंपाबाई (48 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा।

दहेज एक सामाजिक अभिशाप

इस पूरी कार्रवाई में एसडीओपी मुलताई शिव कुमार सिंह, बोरदेही थाना प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वट्टी, सउनि कमल सिंह मेहर, प्रधान आरक्षक अनिल धुर्वे, महिला आरक्षक आरती पवार और आरक्षक विशाल चौरसिया, किशोर साहू, गोपाल पवार व राधेश्याम कमरे की सराहनीय भूमिका रही। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है और इसके लिए किसी महिला को प्रताड़ित करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। उन्होंने पीड़ितों से तत्काल नजदीकी थाने या डायल-112 पर सूचना देने का आग्रह करते हुए कहा कि बैतूल पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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