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यासीन मलिक समेत 7 पर ट्रायल शुरू

यासीन मलिक समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का आदेश

नई दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने यासीन मलिक समेत सात आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है।

यासीन मलिक समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का आदेश

यासीन मलिक समेत 7 पर ट्रायल शुरू |

नई दिल्ली: नई दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने यासीन मलिक और 6 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का आदेश दिया है। यह केस हवाला चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से विदेशी फंडिंग लेने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि 8,94,87,639 रुपये की क्राइम से कमाई हुई और उसके बाद आरोपियों ने इसे हासिल किया। यह ED केस 2017 में NIA द्वारा रजिस्टर किए गए केस पर आधारित है। IPC के सेक्शन 120B, 121 और 121A और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के सेक्शन 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 लगाए गए थे। स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का आदेश दिया और 19 नवंबर से प्रॉसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। सुनवाई एक बंद कोर्टरूम में हुई।

तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए यासीन मलिक

यासीन मलिक तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए और आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह केस लड़ेंगे। सितंबर में स्पेशल NIA कोर्ट ने यासीन मलिक और 6 अन्य के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था। दूसरे आरोपी ज़हूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल राशिद शेख, शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मसरत आलम भट हैं। आरोप है कि आरोपी लोग हवाला के ज़रिए पाकिस्तानी सरकार और दूसरे आतंकवादी संगठनों से अलग-अलग तरीकों और चैनलों से फंड लेने में शामिल थे, ताकि वे अपनी सोच और अलगाववाद के एजेंडे और देश के कानून के खिलाफ़ विध्वंसक गतिविधियों को फैला सकें। स्पेशल जज ने 9 सितंबर को आदेश दिया, "मैं यह मानता हूं कि पहली नज़र में रिकॉर्ड पर काफी सबूत हैं, जिसके आधार पर सभी सात आरोपियों, यानी ज़हूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम और अब्दुल राशिद शेख के खिलाफ पक्का शक है, जिसके लिए इन आरोपियों पर PMLA की धारा 3 के तहत जुर्म का आरोप लगाया जाना चाहिए, जो PMLA की धारा 4 के तहत सज़ा के लायक है।

यासीन मलिक समेत 7 पर 8.94 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

आरोपी अब्दुल के लिए वकील जूही भार्गव, शब्बीर अहमद शाह के लिए ज़हबी तिहामी और यासीन मलिक के लिए एमिकस क्यूरे निशांत सिंह पेश हुए थे। ED की जांच से पता चला कि तय जुर्मों से 8,94,87,639 रुपये की कमाई हुई, जिसे बाद में आरोपियों ने अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग चैनलों से हासिल किया, भेजा, ट्रांसफर किया, छुपाया, अपने पास रखा, हासिल किया और/या इस्तेमाल किया। यह आरोप है कि एकत्र किए गए धन को एक जटिल प्रणाली के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें नकद कूरियर शामिल थे, जिन्होंने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग से धन इकट्ठा किया और यासीन मलिक सहित हुर्रियत नेतृत्व को विध्वंसक गतिविधियों और भारत से जम्मू और कश्मीर राज्य के अलगाव के लिए धन दिया। ईडी ने अपराध की आय का पता लगाने के लिए 14.06.2017 को वर्तमान प्रवर्तन शिकायत दर्ज की। ईडी का आरोप है कि आरोपी यासीन मलिक जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख था, जो 1990 के दशक से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल संगठन था।

यासीन मलिक पर विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

गुलाम मोहम्मद भट के घर से जब्त दस्तावेज से पता चला कि विदेशी योगदान आरोपी मोहम्मद यासीन मलिक यह भी आरोप है कि आरोपी यासीन मलिक के इस्तेमाल किए गए ईमेल से मिले और भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि उसने जम्मू-कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई के नाम पर आतंकवादी, अलगाववादी और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने के लिए दुनिया भर में एक बड़ा स्ट्रक्चर और सिस्टम बनाया था और उस फंड का इस्तेमाल न सिर्फ अपने संगठन JKLF को चलाने के लिए किया गया, बल्कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और हिंसा फैलाने के लिए भी किया गया। कोर्ट ने कहा था कि NIA ने अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया कि आरोपी यासीन मलिक को सऊदी अरब से INR 15,75,595 की रकम मिली थी। इसलिए, आरोपी यासीन मलिक ने क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाए गए 30,75,5951 रुपये के विदेशी फंड लिए और उसे आगे लॉन्ड्र किया। 

(इनपुट: ANI)

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