अपीलेट ट्रिब्यूनल ने विधानसभा सीट फरक्का के कांग्रेस के उम्मीदवार मोहताब शेख के पक्ष में फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने चुनाव आयोग को उनके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया।
Tribunal Orders Inclusion of Congress Candidate in Voter List for Farakka Seat |
कोलकाता। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुर्शिदाबाद जिले के तहत विधानसभा सीट फरक्का के कांग्रेस के उम्मीदवार मोहताब शेख के पक्ष में फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने चुनाव आयोग को उनके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने प्रथम मामले की सुनवाई की और प्रथम मामले में ही चुनाव आयोग के अधिकारी कोर्ट को यह नहीं बता पाए कि किन कारणों से मोहतदाब शेख का नाम काटा गया है।
उम्मीदवार मोहगताब शेख ने पेश किए तमाम कागजात
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल उन वोटरों की पहले और विशेष तौर पर सुनवाई कर रहा है जो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है व उनकी सुनवाई के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जा सका। फरक्का विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहगताब शेख ने ट्रिब्यूनल के सामने तमाम वे कागजात पेश किए जिससे वे वोटर के योग्य माने जा सके। उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है।
चुनाव आयोग नहीं दे पाया नाम हटाने का ठोस कारण
मोहगताब शेख ने आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत कई कागजात पेश किए। वे इन्हीं कागजातोम को सुनवाई के वक्त चुनाव आयोग अधिकारियों के सामने पेश कर चुके थे। कोर्ट ने उनके कागजातों को सही पाया और चुनाव आयोग अधिकारियों से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने का कारणों को पूछा। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी सटीक जबाव नहीं पाए। उनका कहना है कि तकनीकी कारण से उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने से छूट गया हो।
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