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पश्चिम बंगाल के विचाराधीन वोटरों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विचाराधीन (एडज्यूजडिकेट) वोटरों की शिकायत सुनने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया है।

पश्चिम बंगाल के विचाराधीन वोटरों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन

फाइल फोटो |

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विचाराधीन (एडज्यूजडिकेट) वोटरों की शिकायत सुनने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के स्वानिवृत्त मुख्य जज टीएस सिवज्ञानम के नेतृत्व में अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन 23 जिलों में 19 सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त किया गया है।

सप्लीमेंटरी लिस्ट और अयोग्यता पर बड़ा अपडेट

सूत्रों के मुताबिक जिन विचाराधीन वोटरों के कागजातों का निपटारा हो गया है, चुनाव आयोग की ओर से 23 मार्च को पहली सप्लीमेंटरी लिस्ट जारी होगी। उसके बाद हर शुक्रवार को सप्लीमेंटरी लिस्ट जारी होगी। अभी तक करीब 60 लाख विचाराधीन वोटरों में से करीब 27 लाख विचाराधीन वोटरों के कागजातों का निपटारा कर लिया गया है। उनमें से करीब 10 लाख विचाराधीन वोटरों के नामों को अयोग्य किए जाने की संभावना है। जिन्हें अयोग्य किया जा चुका होगा वे अपीलेट ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकते है।

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