उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज यात्रा और महिला कल्याण योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है। पढ़ें पूरी खबर।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1094.40 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। यह प्रावधान महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
मुख्य आंकड़े और विशेषताएं (Key Highlights)
- बजट प्रावधान: राज्य सड़क परिवहन निगम को वरिष्ठ महिलाओं की मुफ्त यात्रा के प्रतिकर के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान।
- निराश्रित महिला पेंशन: पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट झेल रही महिलाओं के लिए ₹930 करोड़ की व्यवस्था।
- बाल सेवा योजना: अनाथ और विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के विकास के लिए ₹110 करोड़ का आवंटन।
- सम्मान कोष: उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए ₹54.30 करोड़ की सहायता।
- कौशल और समृद्धि: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु 'मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना' के लिए ₹10 लाख का प्रावधान।
प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में ₹1094.40 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ₹930 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिला ₹110 करोड़ का प्रावधान
अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए ₹54.30 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा
अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। यह पहल उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेगी।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में ₹10 लाख का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने लोक कल्याण संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। महिला कल्याण से जुड़े इन प्रावधानों के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को सशक्त बनाना ही सुशासन और समावेशी विकास का आधार है।
(Published By: Ravi Pandey)
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