Uttar Pradesh में कांच के कणों से युक्त घातक चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द ही सख्त कानून लाया जाएगा।
लखनऊ। Uttar Pradesh में कांच के कणों से युक्त घातक चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द ही सख्त कानून लाया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि नए कानून में चीनी मांझे से घायल लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान शामिल किया जाएगा।
हाईकोर्ट में सरकार का आश्वासन
Allahabad High Court की लखनऊ पीठ में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया। सरकार ने कहा कि घातक मांझे पर रोक के लिए प्रभावी कानून बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
पतंगबाजी वाले इलाकों की होगी पहचान
अदालत ने सुझाव दिया कि प्रदेश के सभी शहरों में उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां पतंगबाजी अधिक होती है, ताकि अवैध मांझे की बिक्री और उपयोग पर निगरानी मजबूत की जा सके।
जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर गंभीरता से कदम उठाना जरूरी है। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रस्तावित कानून का नाम “उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम” रखा जा सकता है, जिसमें सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल होंगे।
घायलों को मिलेगा मुआवजा
नए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि चीनी मांझे से घायल व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिनियम में संशोधन पर भी विचार चल रहा है ताकि रोकथाम को और प्रभावी बनाया जा सके।
हाईकोर्ट ने तेजी लाने के दिए निर्देश
Justice Rajan Roy और Justice Manjeev Shukla की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि प्रस्तावित कानून पर तेजी से काम किया जाए और अगली सुनवाई से पहले इसे ठोस रूप दिया जाए।
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