लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने सर्दियों और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए हादसों को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों की गति सीमा (Speed Limit) घटाने का आदेश दिया है। आदेश के तहत सामान्य 120 किमी/घंटे की जगह अब हल्के वाहनों के लिए दिन में 80 किमी/घंटा और रात में 60 किमी/घंटा (या 75 किमी/घंटा तक) तथा भारी वाहनों के लिए सीमा और कम की गई है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और कोहरा खत्म होने तक (लगभग 15 फरवरी तक) प्रभावी रहेगा। यूपीडा द्वारा तय की गयी गति सीमा 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी।
कोहरे में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक होते हैं 70 प्रतिशत हादसे
सर्दियों में कोहरा पड़ते ही हर साल हादसे बढ़ जाते हैं। प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के आंकड़ों के अनुसार कोहरे में 70 प्रतिशत हादसे रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक होते हैं। इस हाल ही में मथुरा के पास देर रात हुए एक हादसे में बसों में आग लग जाने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे देखते हुए यूपीडा ने एक्सप्रेस वे पर वाहनों की स्पीड कम करने का आदेश जारी किया है। घने कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है ताकि यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गतिसीमा का उल्लंघन करने पर ITMS से होगा चालान।
यूपीडा ने Emergency के लिए जारी किया हेल्पलाइन नम्बर
यूपीडा ने सभी वाहन स्वामियों के लिए एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी इंडीकेटर लाइट जलाकर चलने और वाहन के आगे-पीछे Reflective Tape लगवाने के निर्देश दिये हैं। यूपीडा ने Emergency के लिए हेल्पलाइन नम्बर 14449 जारी किये है। यूपीडा राज्य में आगरा - लखनऊ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का संचालन करता है। यूपीडा ने इन एक्सप्रेस वे के साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर नई स्पीड लिमिट लागू कर दी है।
दिन और रात में चलने वाले वाहनों के लिए गति सीमा तय
कोहरे के दौरान के लिए लागू की गयी नई गति सीमा के तहत हल्के वाहन (ड्राइवर सीट के अतिरिक्त 8 सीट तक) के लिए गति सीमा दिन (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) के लिए - 80 किमी/घंटा; रात (8 बजे से सुबह 8 बजे तक) के लिए - 60 किमी/घंटा तय की गयी है। इसी प्रकार भारी वाहन (9 या अधिक सीट वाले यात्री वाहन/मालवाहक) के लिए दिन में 60 किमी/घंटा और रात में 50 किमी/घंटा तय की गई है। माल वाहक वाहनों के लिए दिन में 50 किमी/घंटा रफ्तार, माल वाहक वाहनों के रात में 40 किमी/घंटा गति सीमा तय की गयी है। कारों के लिए दिन में 80 किमी/घंटा और रात में 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट तय।
कोहरे की स्थिति में सुधार होने तक लागू रहेगी गति सीमा, कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी
यह गति सीमा कोहरे की स्थिति में सुधार (लगभग 15 फरवरी तक) होने तक लागू रहेगी। उसके बाद सामान्य सीमा (120 किमी/घंटा तक) बहाल कर दी जाएगी। स्पीड लिमिट का पालन कराने के लिए एक्सप्रेसवे पर कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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