लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेज के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेज के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
सवा लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ
योगी सरकार ने प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के सवा लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनकी ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पिछले साल से लागू है। 16 मार्च 2026 को जारी इस शासनादेश से राज्य के लगभग 2.5 लाख शिक्षक और कर्मचारी लाभांवित होंगे, जो एक बड़ी सौगात है।
महंगाई भत्ते से जुड़ा फैसला
यह निर्णय राज्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता 50% होने के बाद लिया गया है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक राहत प्रदान करना है। शिक्षा विभाग द्वारा लंबे अर्से से इसकी मांग की जा रही थी।
शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाने पर ग्रेच्युटी की राशि 20 से बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है।
परिजनों को भी मिलेगा लाभ
शासनादेश के अनुसार सेवा के दौरान विकल्प देने वाले कर्मचारियों तथा सेवा के दौरान निधन होने पर उनके परिजनों को भी नियमानुसार ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाएगी।
वित्त विभाग से मिली मंजूरी
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चन्द्रा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है।
लंबे समय से थी मांग
गौरतलब है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पिछले वर्ष से लागू है। इसके बाद से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारी भी इसी सुविधा की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस निर्णय से उन्हें भी समान लाभ मिलेगा।
सेवा के दौरान भी लागू नियम
बता दें कि पिछले साल ही प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद से एडेड माध्यमिक विद्यालयों की ओर से इसके लिए मांग की जा रही थी। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है। वहीं सेवा के दौरान विकल्प देने पर व सेवा के दौरान निधन होने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों के परिजनों को ग्रेच्युटी नियमानुसार देने की व्यवस्था है।
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