इटावा की अदालतों ने सड़क हादसे, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तीन पुराने मामलों में दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
Prime News Network
2026-08-15 13:03:20