इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार व्यक्तियों को 10 दिन तक अवैध हिरासत में रखने के लिए गौरी बाजार के थाना प्रभारी को 65,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Prime News Network
2026-09-10 11:53:06