बांदा में एक हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त डंपर के करीब 12 लाख रुपये के बीमा क्लेम को कंपनी ने दस्तावेजी विसंगतियों के आधार पर खारिज कर दिया था। स्थायी लोक अदालत ने डंपर मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है
Prime News Network
2026-08-19 13:56:45