सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अदालत में न्यायाधीशों पर नहीं चीख सकता। शीर्ष अदालत ने अवमानना कार्यवाही पर रोक से इनकार करते हुए अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय की।
Prime News Network
2026-09-10 19:12:36