भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 के तहत प्रमुख चौराहों और आसपास के क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन पर रोक लगाई है।
Prime News Network
2026-10-24 18:04:55