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शाहबुद्दीन ने कहा, स्वास्थ्य नहीं दे रहा साथ

बांग्लादेश: संसद अध्यक्ष हाफ़िज़उद्दीन अहमद बने कार्यवाहक राष्ट्रपति

बोले, मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ। मुझे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गुर्दे की समस्याएँ हैं। मेरी हृदय की बाईपास सर्जरी हुई है।

बांग्लादेश संसद अध्यक्ष हाफ़िज़उद्दीन अहमद बने कार्यवाहक राष्ट्रपति

हाफ़िज़उद्दीन अहमद |

ढाका ( बांग्लादेश ) । बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष हाफ़िज़उद्दीन अहमद ने शुक्रवार को मोहम्मद शहाबुद्दीन के गंभीर स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया। 76 वर्षीय शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 से राष्ट्रपति थे। उनहोंने शुक्रवार को दोपहर अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप दिया।

शाहबुद्दीन ने कहा, स्वास्थ्य नहीं दे रहा साथ

उनके इस्तीफा देने के बाद शाम को राष्ट्रीय संसद भवन, जातीय संसद भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मेजर (सेवानिवृत्त) हाफ़िज़उद्दीन अहमद ने पुष्टि की और कहा कि  "संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, मैंने अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का 
अध्यक्ष को संबोधित हस्ताक्षरित त्यागपत्र में शहाबुद्दीन ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का विस्तृत विवरण देते हुए कहा, “मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ। मुझे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गुर्दे की समस्याएँ हैं। मेरी हृदय की बाईपास सर्जरी हुई है। हाल ही में चिकित्सा परीक्षणों में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी नामक स्थिति का पता चला है। इस बीमारी के कारण, मैं कभी-कभी थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता हूँ। इन बीमारियों के कारण शारीरिक और मानसिक अक्षमता के चलते, मेरे लिए राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना अब संभव नहीं है। मुझे दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता है।” उन्होंने आगे लिखा, “इन परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 50(3) के प्रावधानों के अनुसार, मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ।”
शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल, 2023 को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्हें सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध चुना गया था और उनका पांच वर्षीय कार्यकाल अप्रैल 2028 में समाप्त होना था। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर अध्यक्ष अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय संसद को अब अगले 90 दिनों के भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। (एएनआई)

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