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अवामी लीग के 7 नेताओं को मौत की सजा

बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने 2024 के विद्रोह से जुड़े मामलों में अवामी लीग के 7 नेताओं को सुनाई मौत की सजा

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं को मौत की सजा सुनाई है।

बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने 2024 के विद्रोह से जुड़े मामलों में अवामी लीग के 7 नेताओं को सुनाई मौत की सजा

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ढाका (बांग्लादेश)। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं, जिनमें पार्टी के महासचिव ओबैदुल कादर भी शामिल हैं, को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधिकरण-2 की अध्यक्षता वाली अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।

सरकार के खिलाफ छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के संबंध में हत्या का आरोप

मौत की सजा पाने वाले अन्य नेताओं में अवामी लीग के संयुक्त महासचिव बहाउद्दीन नसीम; पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात; जुबो लीग के अध्यक्ष शेख फजल शम्स पराश और इसके महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल; और छात्र लीग के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन और महासचिव शेख वली आसिफ एनां शामिल हैं। न्यायाधिकरण के अनुसार, इन सातों पर जुलाई-अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के संबंध में हत्या, हिंसा भड़काने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अदालत ने कहा कि आरोप सिद्ध हो गए हैं और मौत की सजा सुनाई गई है। यह फैसला बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 द्वारा हसीना को 2025 में मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद आया है।

शेख हसीना अपनी सरकार गिरने के बाद 5 अगस्त, 2024 को भारत भागी

न्यायाधिकरण ने हसीना को उकसाने, अत्याचारों को रोकने या दंडित करने में विफल रहने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देने सहित सभी पांच आरोपों में दोषी पाया। पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल पर भी हसीना के साथ आरोप लगाए गए थे। 78 वर्षीय हसीना, छात्रों के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन के बीच अपनी सरकार गिरने के बाद 5 अगस्त, 2024 को भारत भाग गई थीं।

आंदोलन से महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव का संकेत

न्यायाधिकरण ने इससे पहले हसीना, कमाल और मामून पर उकसाने और प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने, उच्च कमान की जिम्मेदारी और संयुक्त आपराधिक साजिश सहित पांच आरोप लगाए थे। इस कार्यवाही ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, और न्यायाधिकरण के फैसले 2024 के आंदोलन से जुड़ी हिंसा पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव का संकेत देते हैं। (इनपुटः ANI)

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