अमेरिका के पूर्व महाधिवक्ता और टैरिफ के खिलाफ मुकदमे में पैरवी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील नील कात्याल ने टैरिफ मामले में महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है।
टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा: कात्याल
यह आदालत का निर्णायक फैसला
वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व महाधिवक्ता और टैरिफ के खिलाफ मुकदमे में पैरवी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील नील कात्याल ने टैरिफ मामले में महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह आदालत का निर्णायक फैसला है। इसमें सांविधानिक गवर्नेंस और अधिकारों के विभाजन को परिभाषित किया गया है। ।
कात्याल ने कहा है कि इस फैसले को टैरिफ मामले में वादी द्वारा चुनौती दिए जाने के पक्ष में दिए गए तर्कों की स्पष्ट पुष्टि की गई है। वादी पक्ष ने कार्यकारी शाखा द्वारा किए गए कराधान को असांविधानिक करार दिया था।
'एक्स' पर दिए गए वक्तव्य में कात्याल ने आज कहा-'सुप्रीम कोर्ट आज कानून के शासन और सब जगह रह रहे अमेरिकियों के लिए जाग उठा है। इसका आसान सा संदेश है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है लेकिन संविधान के पास ज्यादा शक्ति है। अमेरिका में केवल कांग्रेस यानी संसद ही अमेरिकियों पर टैक्स लगा सकती है। इस मुकदमे में हमने जो मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिया।'
इसे भी पढ़ेंः
भारत शुरू करेगा चीन से उपकरणों के सीमित आयात