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दिशा सालियन मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

दिशा सालियन मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश

दिशा सालियन हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एफआईआर दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया है।

दिशा सालियन मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश

Disha Salian Case: High Court Orders CBI Probe, FIR to Be Filed |

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत]: दिशा सालियन हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एफआईआर दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया है। दिशा 8 जून, 2020 को मृत पाई गई थीं, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में मौत से कुछ दिन पहले।

पिता के वकील ने जताया न्याय मिलने का भरोसा

उनके पिता और याचिकाकर्ता सतीश सालियन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नीलेश ओझा ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मामले में न्याय मिलेगा। अधिवक्ता नीलेश ओझा कहते हैं, "अदालत ने सीबीआई को सतीश सालियन का बयान दर्ज करने, एफआईआर दर्ज करने, जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने और मालवानी पुलिस स्टेशन को सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी के खिलाफ सबूत न होने पर उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। साथ ही, अगर सीबीआई नकारात्मक रिपोर्ट देती है, तो हमें आपत्ति उठाने और विरोध याचिका दायर करने का अधिकार है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा है। मैं अदालत का आभारी हूं।"

एफआईआर दर्ज न होने पर उठाए थे सवाल

ओझा ने पहले आरोप लगाया था, "मामला सीधा था: प्रभावशाली आरोपी शामिल थे, और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। जैसा कि हमने रिकॉर्ड पर सबूत पेश किए हैं। इन सभी चीजों का असर स्थिति पर पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश और संविधान पीठ के निर्देश थे; एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया।"

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसंगतियों का आरोप

उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसंगतियों का भी आरोप लगाया। "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया फर्जी लगती है क्योंकि चेहरा पूरी तरह से सही सलामत है—होंठ और नाक सही सलामत हैं—वह 14वीं मंजिल से मुंह के बल गिरी और कुछ नहीं हुआ? सिर्फ एक या दो अंदरूनी दांत टूटे हुए दिखाए गए हैं। इसलिए अदालत ने कहा कि यह सही नहीं है, और उन्होंने उनके कई फर्जी रिकॉर्ड पकड़े।"

पांच साल बाद भी परिवार को नहीं मिली रिपोर्ट

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने परिवार द्वारा हत्या के आरोपों के बावजूद केवल आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज किए जाने और एफआईआर दर्ज न किए जाने पर चिंता जताई थी। अदालत ने यह भी पाया कि दिशा सालियन की मृत्यु के पांच साल बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एडीआर की प्रतियां उनके परिवार को नहीं दी गई थीं।

(एएनआई)

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