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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 13वीं गिरफ्तारी, हरियाणा के करनाल से पकड़ी गई 22 वर्षीय महिला

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से 13वीं आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 16 नवंबर तक मकोका रिमांड पर भेज दिया गया।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 13वीं गिरफ्तारी हरियाणा के करनाल से पकड़ी गई 22 वर्षीय महिला

One of the accused in Tiger Shroff firing case |

मुंबई (महाराष्ट्र)। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली है। विशेष मकोका अदालत ने मामले की 13वीं आरोपी 22 वर्षीय महिला को 16 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

हरियाणा के करनाल से हुई 13वीं गिरफ्तारी

क्राइम ब्रांच की टीम ने 18 अक्टूबर को हुई इस गोलीबारी की जांच के सिलसिले में 22 साल की आरोपी महिला को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उसे मुंबई की विशेष मकोका (MCOCA) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने पुलिस को 16 नवंबर तक की हिरासत सौंप दी। इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या अब 13 हो गई है।

इससे पहले 31 अक्टूबर को सोनीपत से पकड़ा गया 12वां आरोपी

इससे पहले 31 अक्टूबर को इस मामले के 12वें आरोपी अमर को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया था। अदालत ने उसे 6 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिरगल ने तर्क दिया, "अभियोजन पक्ष 15 दिन की हिरासत मांग रहा था। हालांकि, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप मुख्य रूप से क्यूआर कोड के जरिए हुए वित्तीय लेन-देन से जुड़े हैं। ऐसी जानकारी सीधे बैंकिंग संस्थानों से हासिल की जा सकती है, इसलिए शारीरिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है।" दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 6 नवंबर तक ही पुलिस हिरासत मंजूर की।

कड़ी कानूनी धाराएं और मकोका की एंट्री

मुंबई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ 'महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट' (MCOCA) की सख्त धाराएं लगाई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच (DCB-CID) में यह मामला शुरुआत में 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया था। 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा 27 अक्टूबर को धारा 23(1)(a) के तहत अनुमति मिलने के बाद केस में मकोका की धाराएं 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) जोड़ दी गईं।

फुटबॉल क्लब के बाहर हुई थी अंधाधुंध गोलीबारी

यह सनसनीखेज घटना 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में घटी थी। टाइगर श्रॉफ जब एक फुटबॉल सेशन खत्म करके क्लब से बाहर निकल रहे थे, तब उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 

इस जानलेवा हमले में अभिनेता बाल-बाल बच गए, लेकिन गोलियों की चपेट में आने से उनका ड्राइवर और पास खड़ा एक राहगीर घायल हो गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे सिंडिकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है।
(इनपुट: ANI)

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