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ECI के आदेश पर केजरीवाल का तंज

चुनाव आयोग के आदेश पर अरविंद केजरीवाल का तंज, टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने को बताया 'जन्मदिन का तोहफा'

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने के अंतरिम आदेश पर कटाक्ष करते हुए इसे प्रधानमंत्री की तरफ से देश को 'जन्मदिन का तोहफा' करार दिया।

चुनाव आयोग के आदेश पर अरविंद केजरीवाल का तंज टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने को बताया जन्मदिन का तोहफा

Aam Aadmi Party national convenor Arvind Kejriwal |

नई दिल्ली (भारत)। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग (ECI) के उस अंतरिम आदेश को लेकर तंज कसा, जिसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के आधिकारिक नाम को निलंबित कर दिया गया है और "फूल और घास" का चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया गया है। केजरीवाल ने इस कदम को प्रधानमंत्री की ओर से देश को "जन्मदिन का तोहफा" बताया।

पार्टी का नाम या पार्टी के चिन्ह का उपयोग करने से रोक

नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह चुनाव जीता जा सकेगा? केजरीवाल ने X पर पोस्ट किया, "मोदी जी का देश को जन्मदिन का तोहफा। क्या वे इस तरह चुनाव जीतेंगे?" उनकी प्रतिक्रिया गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद आई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को नेतृत्व विवाद के अंतिम समाधान तक "अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस" नाम या पार्टी के "फूल और घास" चिन्ह का उपयोग करने से रोक दिया गया है। 

आदेश अनुच्छेद 15 के तहत विवाद के निपटारे तक लागू

आदेश में कहा गया है कि "अरूप रॉय (याचिकाकर्ता) के नेतृत्व वाले और ममता बनर्जी (प्रतिवादी) के नेतृत्व वाले दोनों गुटों में से किसी को भी पार्टी के नाम 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।" अपने आदेश में, आयोग ने कहा कि अंतरिम व्यवस्था "दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को समान स्तर पर लाने और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने" के लिए है, और आगामी उपचुनावों के लिए चिन्ह आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत विवाद के निपटारे तक लागू रहेगी। दोनों गुटों को 18 सितंबर को सुबह 11 बजे तक आयोग को तीन पसंदीदा नामों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है, जिनके द्वारा उनके संबंधित गुटों को मूल पार्टी के संदर्भ के साथ या उसके बिना मान्यता दी जा सकती है।

दोनों गुटों ने टीएमसी के पारंपरिक चुनाव चिन्ह पर दावा

उन्हें आयोग की अधिसूचित सूची से तीन पसंदीदा मुक्त चुनाव चिन्ह भी जमा करने होंगे, जिनमें से एक आगामी उपचुनावों के लिए उनके उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा।  यह आदेश गुरुवार को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में हुई सुनवाई के बाद आया, जहां चुनाव आयोग ने अंतिम दलीलें मांगने के बाद दोनों गुटों की बात सुनी। यह विवाद नंदीग्राम और रेजिनगर में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले सामने आया है, जहां दोनों गुटों ने टीएमसी के पारंपरिक चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए उम्मीदवार उतारे हैं।

दोनों सीटों पर मतदान 6 अक्टूबर को होगी

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा खाली की गई थी, जिन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को हराकर भाबनीपुर सीट बरकरार रखी थी।  रेजिनगर सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने नौदा से भी जीत हासिल की थी। दोनों सीटों पर मतदान 6 अक्टूबर को होना है और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तय की है। (इनपुट: ANI)

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