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SIR पर ECI का जवाब

ECI का सुप्रीम कोर्ट में बयान: SIR के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, फॉर्म-6 में संशोधन से किया इनकार

भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े तीनों आदेश सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे ।

eci का सुप्रीम कोर्ट में बयान sir के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए फॉर्म-6 में संशोधन से किया इनकार

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नई दिल्ली (भारत)। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तीनों आदेश आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए थे। साथ ही, आयोग ने इस बात से इनकार किया कि उसने SIR आदेशों के माध्यम से फॉर्म 6 (Form 6) में कोई संशोधन किया है।

याचिका पूरी तरह से एक अख़बार की रिपोर्ट पर आधारित

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक जवाबी हलफनामे में, ECI ने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेश सीईसी और दोनों चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - द्वारा अनुमोदित सर्वसम्मत निर्णय थे। आयोग ने उन आरोपों का भी खंडन किया कि सीईसी ने अन्य दो आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद एकतरफा रूप से SIR से संबंधित निर्णय लिए। इसमें कहा गया कि याचिका पूरी तरह से एक अख़बार की रिपोर्ट पर आधारित थी और सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की थी। फॉर्म 6 पर, ECI ने इस बात को बरकरार रखा कि केवल केंद्र सरकार ही 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत निर्धारित फॉर्म में संशोधन कर सकती है।

फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया

हलफनामे में ECI ने कहा, "जैसा कि आरोप लगाने का प्रयास किया गया है, 3 SIR आदेशों के माध्यम से फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।" इसमें कहा गया कि SIR प्रक्रिया के दौरान आवश्यक घोषणा एक अलग दस्तावेज है जिसका उद्देश्य आवेदकों का पिछले मतदाता सूचियों के साथ मिलान करना है और यह फॉर्म 6 में किसी संशोधन का गठन नहीं करता है। यह स्वीकार करते हुए कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से यह आभास हो सकता है कि फॉर्म 6 में संशोधन किया गया है, आयोग ने कहा कि उसने 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन फॉर्म 6 आवेदन और SIR घोषणा को दो अलग-अलग घटकों में विभाजित कर दिया है।

5 अक्टूबर को याचिका पर नोटिस हुई थी जारी

हलफनामे में कुमार को सीईसी के रूप में काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका का भी विरोध किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 324(5) उन्हें हटाने का प्रावधान केवल उसी तरीके और आधार पर करता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को याचिका पर नोटिस जारी किया था, जबकि कुमार को निलंबित करने वाला कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

(इनपुट: ANI)

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