दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा वाली याचिका पर समन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2027 को होगी।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दायर उस मुकदमे पर समन जारी किया है, जिसमें उनकी 'पर्सनैलिटी' (व्यक्तित्व) और 'पब्लिसिटी राइट्स' (प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की गई है। यह मामला ऑनलाइन प्रसारित हो रही कथित फेक न्यूज और एआई-जनरेटेड सामग्री के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर अदालत ने अंतरिम राहत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की अदालत में सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास महाजन इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने कंगना रनौत की उस अर्जी पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनके नाम, तस्वीर, छवि और व्यक्तित्व के कथित अनधिकृत (unauthorised) व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने रनौत के वकील द्वारा पेश किए गए विभिन्न वेब लिंक का बारीकी से निरीक्षण किया। एक एनिमेटेड वीडियो और एक मीम पर विचार करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि यह सामग्री प्रथम दृष्टया व्यंग्यात्मक (satirical) प्रकृति की प्रतीत होती है। इस पर रनौत के वकील ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वे इस विशिष्ट सामग्री को हटाने पर जोर नहीं दे रहे हैं।
कुछ प्रतिवादियों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री हटाना
रणौत की ओर से पेश हुए अधिवक्ता साकेत सिकरी ने अदालत को अवगत कराया कि वाद की अग्रिम प्रति (advance copy) मिलने के बाद कुछ प्रतिवादियों (defendants) ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री को पहले ही हटा दिया है। इसके बाद अदालत ने मुकदमे में समन और अंतरिम निषेधाज्ञा (interim injunction) की अर्जी पर औपचारिक नोटिस जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने रनौत के वकील को पक्षकारों का संशोधित मेमो (amended memo of parties) दाखिल करने का निर्देश दिया, क्योंकि कुछ प्रतिवादियों को कार्यवाही से हटा दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी, 2027 की तारीख तय की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट में सेलिब्रिटी राइट्स के मामले
गौरतलब है कि भारतीय अदालतें, विशेषकर दिल्ली हाईकोर्ट, हाल के वर्षों में अभिनेताओं और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों (public figures) के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों से जुड़े कई अहम मुकदमों की सुनवाई कर चुकी हैं। हाईकोर्ट ने इससे पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन को उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया था। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने अभिनेता अनिल कपूर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की थी, जिसमें उनके नाम, likeness, आवाज और विशिष्ट अभिव्यक्तियां शामिल हैं।
इसी तरह के कानूनी संरक्षण रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अरिजीत सिंह और सोनू निगम जैसी अन्य प्रसिद्ध हस्तियों से जुड़े मामलों में भी विचाराधीन रहे हैं या प्रदान किए गए हैं। यह प्रवृत्ति सेलिब्रिटी की पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक दोहन और दुरुपयोग के विरुद्ध न्यायिक मान्यता के लगातार मजबूत होने को दर्शाती है। कंगना रनौत की यह ताजा याचिका वर्तमान डिजिटल युग में डीपफेक, एआई-जनरेटेड सामग्री और फर्जी खबरों के दौर में सेलिब्रिटी अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित करती है।
(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)
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