प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

AK-47 मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

बिहार AK-47 बरामदगी मामले में NIA की कार्रवाई, फरार आरोपी भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार

एनआईए ने मुजफ्फरपुर में हथियार बरामदगी से जुड़े मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

बिहार ak-47 बरामदगी मामले में nia की कार्रवाई फरार आरोपी भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार

NIA Arrests Fugitive Accused in 2024 Bihar AK-47 Recovery Case |

नई दिल्ली (भारत)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार के मुजफ्फरपुर से एक एके-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामदगी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के साहिबगंज निवासी भैरव त्रिपाठी को एनआईए केस संख्या आरसी-11/2024/एनआईए/डीएलआई के तहत 19 अगस्त, 2026 को गिरफ्तार किया गया।

नागालैंड से बिहार में हथियार और राइफलें तस्करी करने की साजिश

त्रिपाठी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार में अत्याधुनिक प्रतिबंधित हथियार और राइफलें तस्करी करने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य जन शांति और सुरक्षा को भंग करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना था। मुजफ्फरपुर के फाकुली पुलिस स्टेशन में 7 मई, 2024 को दर्ज की गई इस मामले में मुजफ्फरपुर के मुर्घाटिया पुल से एक एके-47 राइफल, लेंस और जिंदा कारतूस बरामदगी और चार आरोपियों की गिरफ्तारी शामिल है।

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

जांच पूरी होने के बाद, एनआईए ने 8 मई, 2025 को चार आरोपियों - विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी - के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत पहली पूरक आरोपपत्र दायर की। दूसरी पूरक आरोपपत्र एक आरोपी, मंजूर खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1एए), 26 और 35 और अवैध गतिविधि (पी) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत 20 फरवरी, 2026 को दायर की गई। तीसरी पूरक आरोपपत्र कुंदन कुमार उर्फ ​​कुंदन भगत के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1एए), 26 और 35 और अवैध गतिविधि (पी) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत 15 अप्रैल, 2026 को दायर की गई। (इनपुटः ANI)

यह भी पढ़ेंः दृष्टिबाधित ‘बाढ़ नायक’ ने पेश की मिसाल, केंद्रपाड़ा में राहत कार्यों की संभाली कमान

Related to this topic: