रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल करने के लिए बुधवार को अर्जी दी गई है।
राहुल की नागरिकता के सवाल पर सुनवाई पांच दिसंबर को
पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद होगा फैसला
रायबरेली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल करने के लिए बुधवार को अर्जी दी गई है। इसको संज्ञान लेते हुए इस मामले में कल पांच दिसंबर को सुनवाई होगी। इसमें पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और आगे की सुनवाई पर फैसला किया जाएगा।
बेंगलुरु के रहने वाले भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता विंदेश्वरी पांडेय के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर कोर्ट ने शहर कोतवाली पुलिस से प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। इस दौरान न्यायालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148,147, 152, 238, 336, 351, 354,359, 241 सहित पासपोर्ट अधिनियम व विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश डा. विवेक कुमार के समक्ष दाखिल किया है। कोर्ट ने न्यायालय ने प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश करने के पूर्व कोतवाली से रिपोर्ट मंगाई है। शिकायतकर्ता ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ धाराओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं। दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट, गोपनीय सूचना दुश्मनों को पहुंचाना, बेनामी संस्था बनाने जैसे गंभीर आरोप है। कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद में दर्ज कर सुनवाई के लिए पांच दिसम्बर की तिथि नियत की है।
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