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RBI ने Paytm Payments Bank को सूची से हटाया

RBI ने Paytm Payments Bank को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है।

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नई दिल्ली [भारत]: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "Paytm Payments Bank Limited को अधिसूचना DoR.LIC.No.S3674/16.13.215/2026-27 दिनांक 31 जुलाई, 2026 के माध्यम से द्वितीय अनुसूची से हटा दिया गया है।" यह अधिसूचना 7 सितंबर, 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III-अनुभाग 4) में प्रकाशित हुई थी।

क्या है RBI की द्वितीय अनुसूची?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में अनुसूचित बैंकों के रूप में मान्यता प्राप्त बैंकों की सूची है। "Paytm Payments Bank Limited को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटाना" शीर्षक वाली अधिसूचना मुख्य महाप्रबंधक बृज राज द्वारा जारी की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करने का दिया था आदेश

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने PPBL को बंद करने का आदेश दिया था और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया था। RBI ने 28 जुलाई को यह जानकारी दी थी। केंद्रीय बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई, 2026 और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के माध्यम से निर्देश दिया कि PPBL को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बंद किया जाए।

अप्रैल में रद्द हुआ था बैंकिंग लाइसेंस

यह घटनाक्रम RBI द्वारा Paytm Payments Bank Limited के खिलाफ की गई पिछली कार्रवाई के बाद हुआ है। इसमें 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भी शामिल था। लाइसेंस रद्द करते समय RBI ने गंभीर नियामक उल्लंघनों और बैंक के कामकाज के तरीके को लेकर चिंता जताई थी।

RBI ने बैंकिंग गतिविधियों पर लगाई थी रोक

केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक का कामकाज बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किया जा रहा था। साथ ही, बैंक द्वारा भुगतान बैंक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का पालन न करने की बात भी कही गई थी। RBI ने यह भी निर्देश दिया था कि Paytm Payments Bank Limited तत्काल प्रभाव से कोई भी बैंकिंग गतिविधि या अतिरिक्त कारोबार नहीं करेगा।

अब औपचारिक रूप से अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, Paytm Payments Bank को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से औपचारिक रूप से बाहर कर दिया गया है।

(एएनआई)

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