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पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए अपीलों पर ECI मांगा डेटा

पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI से ट्रिब्यूनलों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण मांगा। कोर्ट ने फिलहाल निपटारे की समयसीमा तय करने से इनकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में sir ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए अपीलों पर eci मांगा डेटा

SC Directs ECI to Submit Details of SIR Appeals Disposed in Bengal |

नई दिल्ली (भारत)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने को चुनौती देने वाली अदालतों द्वारा निपटाए गए अपीलों का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपीलों के त्वरित निपटान के लिए पश्चिम बंगाल के प्रत्येक ब्लॉक में SIR न्यायाधिकरण स्थापित करने की मांग की गई थी।

पहले मौजूदा न्यायाधिकरणों के निपटाए मामलों का आंकड़ा देखेगा कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह बुनियादी ढांचे और निपटान के लिए समयसीमा निर्धारित करने जैसे अन्य मुद्दों की जांच करने से पहले मौजूदा न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए जा रहे मामलों की संख्या का आकलन करना चाहता है।न्यायालय ने कहा, "आइए पहले निपटाए गए मामलों की संख्या देखें।"

ECI से न्यायाधिकरणों की संख्या, कार्य घंटे और अपीलों का मांगा ब्यौरा

पीठ ने चुनाव आयोग (ECI) से न्यायाधिकरणों के कामकाज के संबंध में विशिष्ट जानकारी मांगी, जिसमें वर्तमान में कार्यरत न्यायाधिकरणों की संख्या, उनके कार्य घंटे और निपटाए गए अपीलों की संख्या शामिल थी। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपीलों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश मांगे। 

निपटारे की समयसीमा तय करने से सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इनकार

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वह इस स्तर पर समयसीमा निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, "समयसीमा? यह हम तय नहीं कर सकते; पहले हम न्यायाधिकरणों के निर्णयों की मात्रा और सटीकता देखेंगे।" पीठ ने संकेत दिया कि निपटारे के आंकड़े न्यायाधिकरणों के कार्यभार और कामकाज का आकलन करने में मदद करेंगे, जिसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि आगे के निर्देशों की आवश्यकता है या नहीं।

SIR न्यायाधिकरणों के बुनियादी ढांचे पर भी उठी चिंता

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी न्यायाधिकरणों को उपलब्ध बुनियादी ढांचे के संबंध में चिंता व्यक्त की। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वह बुनियादी ढांचे और अन्य परिचालन पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करने से पहले निपटारे के आंकड़ों की जांच करेगा।

मतदाता सूची से नाम हटने पर राशन और कल्याणकारी लाभों का मुद्दा उठा

कार्यवाही में उन व्यक्तियों को राशन और अन्य कल्याणकारी लाभों से कथित रूप से वंचित किए जाने के संबंध में भी दलीलें दी गईं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि ऐसे नाम हटाने के खिलाफ उनकी अपीलें अभी भी लंबित हैं। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित किए जाने के खिलाफ किसी भी चुनौती को कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही उठाया जाना चाहिए।

सामाजिक लाभों से वंचित करने के मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा

न्यायालय ने कहा, "यदि पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक लाभों से वंचित करना चाहता है, तो यह मामला उच्च न्यायालय में जाना चाहिए।"
पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता सामाजिक लाभों से वंचित किए जाने के मुद्दे को शामिल करने के लिए वर्तमान कार्यवाही के दायरे को बढ़ाना चाहता है, तो उचित तरीका उच्च न्यायालय से संपर्क करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने तदनुसार चुनाव आयोग को SIR न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए गए अपीलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हर ब्लॉक में SIR न्यायाधिकरण बनाने की मांग

चौधरी द्वारा दायर याचिका में पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉक स्तरों पर SIR न्यायाधिकरणों की स्थापना की मांग की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाले लोगों को अन्यथा अपने निवास स्थानों से दूर स्थित न्यायाधिकरणों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायाधिकरणों के कामकाज पर आगे की सुनवाई आंकड़ों के बाद

न्यायालय का यह निर्देश मौजूदा न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित और निपटाए जा रहे अपीलों की संख्या का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के उद्देश्य से है। न्यायालय इन आंकड़ों पर विचार करने के बाद ही इनके कामकाज, बुनियादी ढांचे और निपटारे के लिए संभावित समय-सीमा से संबंधित आगे की चिंताओं पर विचार करेगा। (Source: ANI)

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