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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 2012 के पुराने नियम ही रहेंगे लागू

देश भर में हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 पर रोक लगा दी।

ugc के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे 2012 के पुराने नियम ही रहेंगे लागू

SC Stays New UGC Rules Over 'Vague' Discrimination Definition |

नई दिल्ली। देश भर में हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 पर रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पुराने यानी साल 2012 वाले नियम ही प्रभावी रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति

बीते 23 जनवरी को नोटिफाई किए गए नए UGC नियमों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन करने वाला बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई में सबसे बड़ी आपत्ति 'जाति-आधारित भेदभाव' की परिभाषा रेगुलेशन 3 (C) को लेकर थी। कोर्ट ने कहा कि इस नियम की भाषा काफी अस्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल होने की पूरी आशंका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन नियमों की शब्दावली में सुधार की जरूरत है।

क्या था नया विवादित नियम?

यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए नए नियमों का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना था। नए नियमों के तहत संस्थानों को शिकायतें, खासकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करना अनिवार्य था। हालांकि, इन नियमों के आने के साथ ही देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। छात्रों का तर्क था कि इस नए नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है और उनके साथ भेदभाव हो सकता है।

जनरल कैटेगरी के छात्रों में असंतोष

UGC द्वारा 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए नए नियम, जो इसी विषय पर 2012 के नियमों को अपडेट करते हैं, ने सामान्य वर्ग के छात्रों में व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जिनका तर्क है कि यह ढांचा उनके साथ भेदभाव का कारण बन सकता है। इसी बढ़ते विवाद को देखते हुए मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब शीर्ष अदालत ने फिलहाल नई रेगुलेशन के लागू होने पर रोक लगा दी है।

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