भाजपा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा अलीपुर जिला अदालत में दायर किया है।
अलीपुर कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का दावा
भाजपा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा अलीपुर जिला अदालत में दायर किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का मुकदमा पहली बार दर्ज हुआ है।
ईडी छापेमारी के दिन लगा था आरोप
यह मामला उस दिन के बयान से जुड़ा है, जब ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी शुरू की थी। उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थीं और ईडी के साथ उनकी बहस भी हुई थी।
कोयला घोटाले में नाम जोड़ने का आरोप
इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला घोटाले के कथित लेनदेन में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम होने का आरोप लगाया था। अगले दिन अपनी एक रैली में भी उन्होंने यही आरोप दोहराया।
72 घंटे का नोटिस भेजा गया
शुभेंदु अधिकारी ने अपने वकील के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजते हुए कहा था कि वे 72 घंटे के भीतर लगाए गए आरोपों को साबित करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जवाब न मिलने पर कोर्ट का रुख
72 घंटे की समय-सीमा पूरी होने के बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर शुभेंदु अधिकारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मानहानि का मुकदमा दायर किया।
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