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स्टोररूम की स्थिति की भी जांच की गई

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोप सिद्धः संसद से नियुक्त जांच समिति

रिपोर्ट में नकदी मिलने के बाद स्टोररूम की स्थिति की भी जांच की गई। इसमें कहा गया है कि कमरे को ठीक से सील और निरीक्षण किए जाने से पहले ही उसमें गड़बड़ी हुई, जिससे सबूतों के संरक्षण पर असर पड़ा।

 न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोप सिद्धः संसद से नियुक्त जांच समिति

जस्टिस वर्मा |

नई दिल्ली । संसद द्वारा नियुक्त एक जांच पैनल ने बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के "स्टोररूम से नकदी बरामदगी" से संबंधित तीनों आरोपों को सिद्ध पाया है। पैनल ने कहा कि स्टोररूम से बड़ी मात्रा में 500 रुपये के नोट बरामद हुए थे और न्यायमूर्ति वर्मा, जिन्होंने इस वर्ष अप्रैल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था, नकदी के स्रोत, स्वामित्व या मौजूदगी के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

स्टोररूम की स्थिति की भी जांच की गई

रिपोर्ट में नकदी मिलने के बाद स्टोररूम की स्थिति की भी जांच की गई। इसमें कहा गया है कि कमरे को ठीक से सील और निरीक्षण किए जाने से पहले ही उसमें गड़बड़ी हुई, जिससे सबूतों के संरक्षण पर असर पड़ा। पैनल ने पाया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने शुरू में आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अलग-अलग संभावनाएं बताईं, जिनमें यह भी शामिल है कि नकदी को जानबूझकर रखा गया हो सकता है या इसमें अन्य लोगों की मिलीभगत से साजिश रची गई हो सकती है। हालांकि, पैनल ने कहा कि इन दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि उनका स्पष्टीकरण टालमटोल भरा

इसमें यह भी पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों से बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई और न ही नकदी को प्लांट करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में कोई एफआईआर या औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। पैनल ने कहा कि इन परिस्थितियों के आधार पर न्यायमूर्ति वर्मा के बचाव पर विचार करते हुए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि उनका स्पष्टीकरण टालमटोल भरा, अधूरा और भ्रामक था और यह माना कि उनका आचरण संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश से अपेक्षित पारदर्शिता, स्पष्टवादिता और संस्थागत उत्तरदायित्व के मानकों के अनुरूप नहीं था।

समिति ने कहा कि आरोप तीन प्रकार के...

पहला, आधिकारिक परिसर के भीतर अज्ञात भारतीय करेंसी नोटों की खोज और कब्ज़ा; दूसरा, महत्वपूर्ण सबूतों को संरक्षित करने में विफलता और उनमें हस्तक्षेप करना; और तीसरा, टालमटोल भरे और भ्रामक स्पष्टीकरण देना। यह रिपोर्ट एक विस्तृत जांच के बाद तैयार की गई है जिसमें पैनल ने दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की जांच की और गवाहों से साक्ष्य दर्ज किए। साथ में दी गई कार्यवाही से पता चलता है कि न्यायमूर्ति वर्मा को आरोपों का जवाब देने और अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। जांच रिपोर्ट में कहा गया है, "आरोपों के साथ दिए गए विवरण में आग लगने की घटना, नकदी की बरामदगी, सरकारी आवास में स्थित भंडारगृह का स्थान, आग लगने के बाद कथित आचरण और न्यायाधीश द्वारा दी गई व्याख्या का उल्लेख है।" समिति ने अपने निष्कर्ष दर्ज किए।
"अनुच्छेद 1 सिद्ध हो गया है। नई दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट स्थित 30 नंबर के सरकारी आवासीय परिसर में स्थित भंडारगृह में बड़ी मात्रा में अस्पष्ट 500 रुपये के नोट पाए गए। न्यायाधीश इन नोटों की उपस्थिति, स्रोत या स्वामित्व के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे," इसमें कहा गया।
"अनुच्छेद 2 सिद्ध हो गया है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य सुरक्षित या संरक्षित नहीं किए गए; वैध रूप से सील करने और निरीक्षण से पहले भंडारगृह की साक्ष्य स्थिति में गड़बड़ी की गई; और बाद में नोटों की अनुपलब्धता अस्पष्ट बनी हुई है। यह निष्कर्ष संरक्षण में विफलता, परिसर से जुड़े प्रतिष्ठान द्वारा गड़बड़ी में सहमति और परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नुकसान पर आधारित है, न कि न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत रूप से भौतिक रूप से हटाए जाने के प्रमाण पर। अनुच्छेद 3 सिद्ध हो गया है," इसमें आगे कहा गया।

न्यायाधीश द्वारा दी गई व्याख्या संस्थागत जिम्मेदारी को प्रदर्शित नहीं करता

समिति ने कहा कि न्यायाधीश द्वारा दी गई व्याख्या, विशेष रूप से 22 मार्च, 2025 का उत्तर और उसके बाद लिया गया रुख, "परिस्थितियों में अपेक्षित स्पष्टता, पारदर्शिता और संस्थागत जिम्मेदारी को प्रदर्शित नहीं करता है। स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य और सहायक सामग्री के आधार पर जांच करने पर यह टालमटोल भरा और असंतोषजनक साबित हुआ।" (एएनआई)

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