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दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया निर्देश

दिल्ली में ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण

सभी संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने और अपने-अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए 30 जून की सख्त समयसीमा जारी की।

दिल्ली में ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 का आरक्षण

दिल्ली के गवर्नर तरनजीत सिंह संधू विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करते हुए |

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त (दिल्ली) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारियों का आकलन और रणनीति की समीक्षा की गई। यह पहल सरकार के मार्गदर्शक दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यान्वित की जा रही है। उपराज्यपाल ने इससे पहले 8 जून को हुई एक बैठक में दिल्ली अग्निशमन सेवा में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा था।

सीधी भर्ती में मिलेगा यह आरक्षण

इन युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, उपराज्यपाल ने रिक्त समूह 'सी' पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह कोटा प्रमुख परिचालन विभागों में लागू होगा, विशेष रूप से दिल्ली पुलिस में पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली अग्निशमन सेवा में अग्निशामक, कारागार विभाग में जेल वार्डर और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक और वन्यजीव रक्षकों की भर्ती में। एक ठोस परिचालन समयसीमा निर्धारित करते हुए, उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने और अपने-अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए 30 जून की सख्त समयसीमा जारी की।

संस्थागत मजबूती को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी

उपराज्यपाल संधू ने कहा कि इन समर्पित व्यक्तियों को नागरिक ढांचे में सुचारू रूप से एकीकृत करके, सरकार राजधानी की संस्थागत मजबूती को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी और प्रगतिशील विकसित दिल्ली के सामूहिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। मंगलवार को, उन्होंने पुलिस आयुक्त, सचिव (महिला एवं बाल विकास) और निदेशक (शिक्षा) के साथ राजधानी भर में पीओसीएसओ अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बाल/छात्र सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए, उपराज्यपाल ने पीओसीएसओ अधिनियम के प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का व्यवस्थित रूप से आकलन करने के लिए दिल्ली भर के स्कूलों का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया। (एएनआई)

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