पुणे मे आवारा कुत्तों के झुंड ने एक चार वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
4-Year-Old Girl Seriously Injured in Stray Dog Attack in pune, Receives Over 80 Stitches |
पुणे (महाराष्ट्र)। पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड के चिखली इलाके में सात आवारा कुत्तों के झुंड ने एक चार वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस भयावह घटना को सीसीटीवी में कैद कर लिया गया। पिंपरी-चिंचवड नगर निगम में विपक्ष के नेता (LOP) भाऊसाहेब भोइर द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार दोपहर को तब घटी जब बच्ची पास के एक पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ने के लिए घर से बाहर निकली थी।
बच्ची को लगे 80 से अधिक टांके
बच्ची के पिता, गिरधर मिश्रा के अनुसार, जब बच्ची पेड़ के पास थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमले में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और उसके सिर पर 80 से अधिक टांके लगे, साथ ही उसके हाथों और जांघों पर भी चोटें आईं। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जब बच्ची भागने की कोशिश कर रही थी, तो कुत्तों का झुंड उसे घेर लेता है। फिर दो कुत्तों ने उस पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद अन्य कुत्ते भी उसकी ओर दौड़ पड़े। बच्ची की चीखें सुनकर स्थानीय लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचा लिया।
इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक एक गंभीर समस्या
घटना के बारे में बात करते हुए, बच्ची के पिता ने कहा कि उनके इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक एक गंभीर समस्या बन गया है और उन्होंने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। इससे पहले, एक अलग घटना में, पिंपरी-चिंचवाड़ के सेक्टर 12 इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर खेलते समय कथित तौर पर एक कार की चपेट में आने से पांच साल की बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सोसाइटी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना 7 अगस्त को रात करीब 10 बजे हुई। बच्ची सोसाइटी परिसर में खेल रही थी तभी अचानक एक चार पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जब बच्ची सोसाइटी परिसर में खेल रही थी तभी कार ने उसे टक्कर मार दी। फुटेज सामने आने के बाद से इसकी जांच की जा रही है। चालक के खिलाफ एमआईडीसी भोसारी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(A) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना से संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रही है। (इनपुट: ANI)
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