भोपाल में पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में 52 किलो सोना और 11.60 करोड़ नकद को बेनामी संपत्ति मान स्थायी रूप से कुर्क किया गया।
भोपाल। मध्य प्रदेश के चर्चित पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में प्रवर्तन एजेंसी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल के मेंडोरी जंगल में मिली भारी मात्रा में संपत्ति को स्थायी रूप से कुर्क (अटैच) करने का आदेश दिया है। हालिया रिपोर्ट (5 मार्च 2026) के अनुसार एक कार से बरामद लगभग 52 किलो सोना और 11.60 करोड़ रुपये नकद को बेनामी संपत्ति मानते हुए कुर्क करने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2024 में लोकायुक्त और आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान 18-19 दिसंबर की रात भोपाल के मेंडोरी जंगल में एक लावारिस इनोवा कार मिली थी।
कार से बड़ी बरामदगी
जांच के दौरान कार से करीब 52 किलो सोना और 11.60 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। उस समय इस संपत्ति की कीमत लगभग 52 करोड़ रुपये आंकी गई थी, हालांकि वर्तमान बाजार दर के अनुसार इसकी कीमत इससे भी अधिक बताई जा रही है।
बेनामी संपत्ति मान कुर्क करने के आदेश
जांच एजेंसियों ने इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति मानते हुए अटैच किया था, जिसे अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने स्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दे दिया है। इस मामले को लेकर प्रदेश में काफी समय से चर्चा चल रही है और जांच एजेंसियां इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही हैं।
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