मध्य प्रदेश के भिंड में नौ वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मध्य प्रदेश: भिंड में नौ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भिंड की स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में आरोपी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी करू उर्फ राघव गुर्जर निवासी गंगाराम का पुरा डोंडरी जिला मुरैना बालिका को बहला फुसला कर पांच साल पहले अपने साथ ले गया। फिर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।
13 मई 2021 को दर्ज कराई थी रिपोर्ट
अभियोजन के अनुसार, 13 मई 2021 को रावतपुरा थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपनी भतीजी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके बालिका की तलाश शुरू की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बच्ची को तलाशा। उसके बयान के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया।
17 गवाहों के बयान कराये दर्ज
पुलिस ने जांच के दौरान बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया और न्यायालय में बच्ची के बयान दर्ज किए गए। आरोपी का भी मेडिकल कराया गया। वैज्ञानिक जांच में मिले डीएनए साक्षय अभियोजन के आरोपों को पुष्टि करने वाले पाए गए। अभियोजन ने मामले में 17 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराये। कोर्ट ने मौखिक और वैज्ञानिक सबूतो को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
उम्र कैद की सुनाई गई सजा
न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट और SC ST की धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। साथ ही अन्य धाराओं में भी अलग-अलग कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमलता आर्य ने पैरवी की।
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