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बाल विवाह पर रोक, दो जगह कार्रवाई

महिला व बाल विकास टीम की कार्रवाई, दो जगह बाल विवाह रुकवाए

इंदौर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहिल्या पलटन व राऊ क्षेत्र में छापेमारी कर दो नाबालिगों के बाल विवाह रुकवाए, सख्ती दिखाई गई।

महिला व बाल विकास टीम की कार्रवाई दो जगह बाल विवाह रुकवाए

Law Enforcement India |

इंदौर। इंदौर में प्रशासन ने बाल विवाह की कुप्रथा पर कड़ा प्रहार किया है। शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने इंदौर के अहिल्या पलटन और राऊ इलाके में छापेमारी कर दो नाबालिगों के विवाह को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया।

यह है मामला

​अहिल्या पलटन क्षेत्र में शुक्रवार को एक घर में शादी की रस्में जोर-शोर से चल रही थीं। स्थिति यह थी कि विवाह की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मंडप सज चुका था, दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही थी और महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर खुशियां मना रही थीं। इसी बीच, प्रशासन की टीम को गुप्त सूचना मिली और वे मौके पर पहुंच गए। टीम ने शादी के आयोजन को तत्काल बंद करवाया और परिवार को बाल विवाह के कानूनी परिणामों के बारे में चेतावनी दी।

​पिता का अजीबोगरीब तर्क

​जांच के दौरान लड़की के पिता ने टीम के सामने एक हैरान करने वाला तर्क दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके समाज में 16 साल की उम्र में विवाह करने की छूट है। जब महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इस दावे से जुड़ा कोई सरकारी आदेश या लिखित दस्तावेज पेश करने को कहा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।

​प्रशासन ने दिखाई सख्ती

​अधिकारियों ने परिवार को स्पष्ट कर दिया कि भारत में कानून के तहत विवाह के लिए निर्धारित आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष से कम उम्र में शादी करना एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा, राऊ इलाके में भी इसी तरह की कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने एक अन्य बाल विवाह को रुकवाने में सफलता प्राप्त की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह पूरी तरह गैर-कानूनी है और इसके लिए सख्त दंड का प्रावधान है।

आम आदमी से अपील

​प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में हो रहे किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या महिला एवं बाल विकास विभाग को दें, ताकि मासूमों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

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