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डीजे, शराब और दहेज पर प्रतिबंध..

डीजे, शराब और दहेज पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 25 हजार का जुर्माना

मांडू। क्षेत्र में आदिवासी समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विवाह...

डीजे शराब और दहेज पर प्रतिबंध उल्लंघन पर 25 हजार का जुर्माना

डीजे, शराब और दहेज पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 25 हजार का जुर्माना |

मांडू। क्षेत्र में आदिवासी समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विवाह समारोहों में डीजे, शराब और दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उल्लंघन करने वालों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

सुलीबयड़ी ग्राम में बड़ा फैसला

जानकारी के अनुसार, नालछा ब्लॉक के ग्राम सुलीबयड़ी में आयोजित एक पारंपरिक ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया। ग्राम सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि आदिवासी समाज में फैल रही कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जाएगा।

3 डी पर पूरी तरह रोक

सभा में कहा गया कि विवाह समारोहों में डीजे, शराब और दहेज की बढ़ती प्रथा समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इसलिए इन तीनों चीजों (3D – दहेज, दारू और डीजे) पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

पारंपरिक संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

समाज के लोगों का मानना है कि इस फैसले से परंपरागत संस्कृति और वाद्य यंत्रों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विवाह समारोह सादगी और सामाजिक मर्यादा के साथ संपन्न होंगे। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा, उस पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इस निर्णय को समाज में सामाजिक सुधार की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे आने वाले समय में आदिवासी समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। 

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