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औरंगाबाद हत्याकांड का 72 घंटे में खुलासा

औरंगाबाद हत्याकांड का खुलासा, 72 घंटे में तीन अभियुक्त गिरफ्तार

औरंगाबाद में वृद्ध की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने 72 घंटे में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे अंधविश्वास और अवैध संबंध का मामला सामने आया है।

औरंगाबाद हत्याकांड का खुलासा 72 घंटे में तीन अभियुक्त गिरफ्तार

Aurangabad Murder Case Solved, Three Accused Arrested in 72 Hours |

औरंगाबाद (बिहार)। हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को 72 घंटों में बंदेया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों में गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के केर गांव निवासी लालकेश्वर रविदास (40), गोह थाना क्षेत्र के रमदी गांव निवासी रामाशीष दास (45) एवं एक महिला है। बंदेया थानाध्यक्ष सूरज कुमार को सूचना मिली थी कि साव बिगहा नहर के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति का गला कटा हुआ शव पड़ा है। 

सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मुख्य आरोपी तक पहुंची पुलिस

छानबीन के दौरान मृतक की पहचान अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के पाचकेसर गांव निवासी सूचित बिंद के पुत्र जिनेश्वर बिंद के रूप में की गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा दाउदनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक दास के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर कांड की त्वरित उद्भेदन हेतु निर्देशित किया गया। गठित एसआईटी के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, तकनीकी विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति (लालकेश्वर रविदास) को गाया जिले के कोंच थानान्तर्गत केरा से पकड़ा गया। 

हसुली से गला रेतकर हत्या, आरोपी ने कबूला जुर्म

पूछताछ के क्रम में पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर इनके दलान से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार (हसुली) को बरामद किया गया, तत्पश्चात उक्त पकडाये व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया एवं अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि मैं दो अन्य साथी रामाशीष दास एवं एक महिला के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिये थे। घटना के समय मृतक का हाथ-पैर रामाशीष दास के द्वारा पकड़ा गया था एवं मेरे (लालकेश्वर रविदास) द्वारा गला रेतकर हत्या किया गया था। 

अंधविश्वास और अवैध संबंध में हुई हत्या, तीनों आरोपी जेल भेजे गए

गठित एसआईटी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त उक्त दोनों अभियुक्तों, रामाशीष दास को गोह थानान्तर्गत रमदी एवं एक महिला को अरवल जिला के करपी थानान्तर्गत केर से विधिवत गिरफ्तार किया गया।उल्लेखनीय है कि पुलिस अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि अंधविश्वास और अवैध संबंध के कारण हत्या की गई थी। आवश्यक कार्रवाई के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक हसुली, एक मोबाइल, एक बाइक तथा एक कमीज बरामद किया गया है।

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