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मप्र के प्रमुख सचिव सहित तीन अफसरों के खिलाफ...

मप्र के प्रमुख सचिव सहित तीन अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी

जबलपुर। ​मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए एमएसएमई (MSME) मंत्रालय...

मप्र के प्रमुख सचिव सहित तीन अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी

मप्र के प्रमुख सचिव सहित तीन अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी |

जबलपुर। ​मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए एमएसएमई (MSME) मंत्रालय के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, आयुक्त दिलीप कुमार सिंह और जिला उद्योग केंद्र रीवा के जनरल मैनेजर राहुल दुबे के खिलाफ 25-25 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने भोपाल और रीवा के पुलिस अधीक्षक (SP) को इन वारंटों की तामील सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।

​यह है पूरा मामला

​यह पूरा मामला जिला उद्योग केंद्र रीवा में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश तिवारी के प्रमोशन (पदोन्नति) से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जयप्रकाश तिवारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह मैनेजर पद पर पदोन्नति पाने के पूरी तरह योग्य थे, लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही थी।

कोर्ट ने पहले दिया था आदेश

इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर अंतिम फैसला लें।

​कोर्ट की नाराजगी की वजह

​90 दिनों की समय सीमा बीत जाने और नोटिस तामील होने के बावजूद, उक्त अधिकारियों की ओर से न तो कोई अदालत में पेश हुआ और न ही विभाग द्वारा कोई उचित कदम उठाया गया। इसे अदालती आदेश की अवहेलना (अवमानना) मानते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

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