मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा मुक्त, भय मुक्त, बिना किसी बाधा व दबाव के बेरोकरोक शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वोट कराया जाएगा।
हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनान कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्धः सीईसी
बोले, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा मुक्त, भय मुक्त, बिना किसी बाधा व दबाव के बेरोकरोक शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वोट कराया जाएगा। वोट के पहले और बाद में किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने के किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और केंद्रीय बल के नोडेल अधिकारी ने अलग-अलग हुई बैठक में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वोट कराने में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया है। पुलिस बलों को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि कितने चरण में वोट हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के फुल बेंच ने कोलकाता में पिछले दो दिन से राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, सरकार और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। न्यू टाउन, कालीघाट और दक्षिणेश्वर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए और गो बैक का नारा लगाया। चुनाव आयोग की फुल बेंच रविवार की रात को कोलकाता आई।
मुख्य चुना आयुक्त ने कहा कि एक भी अवैध वोटर वोट नहीं दे पाएगा। वही वोट देगा जो वैध वोटर हैं। बीएलओ सभी वैध वोटरों के पास जाएंगे और परची देंगे जिसमें वोटर का नाम, बूथ और जरूरी जानकारी होगी। राज्य में करीब 80 हचार बूथ होंगे। प्रत्येक बूथ पर वोटरों की सहायता के लिए सहायता केंद्र होगा। सभी बूथों की सौ फीसदी वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी। हरेक बूथ पर 12 सौ ही वोटर होंगे। बूथ के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जाना होगा। पानी वगैरह की व्यवस्था होगी। 85 साल के वोटर अपने घर से वोट दे सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। कंप्लेक्सों में वोटर की सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा।
मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि आचार संहिता के पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के प्रभाव में काम करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी ही, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसे भी पढ़ेंः
सुप्रीम कोर्ट का विचाराधीन वोटरों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश
https://www.primenewsnetwork.in/state/west-bangal-sir-supreme-court-deirected-for-tribunal/148400