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बैतूल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली...

बैतूल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना

बैतूल। जिले की मुल्ताई तहसील से पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। नियमों को...

बैतूल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना

बैतूल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना |

बैतूल। जिले की मुल्ताई तहसील से पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली एक कंपनी के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) को प्रभावित क्षेत्र का लगातार निरीक्षण और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, बैतूल की मुल्ताई तहसील में संचालित यह कंपनी बिना किसी ट्रीटमेंट (शोधन) के ही अपनी फैक्ट्री का जहरीला और दूषित पानी खुले में बहा रही थी। इस रासायनिक और जहरीले पानी की वजह से आस-पास के पर्यावरण, भूमि और जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंच रहा था।

​स्थानीय स्तर पर नियमों की अनदेखी और प्रदूषण की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह मामला एनजीटी के पास पहुंचा। एनजीटी ने कंपनी की इस लापरवाही को पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक माना और उस पर आर्थिक दंड लगाया।

​सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

​एनजीटी की इस सख्त कार्रवाई और जुर्माने के बाद यह मामला अब सु्प्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) को आदेश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर जाकर कंपनी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें ताकि भविष्य में इस तरह से दोबारा पर्यावरण नियमों की धज्जियां न उड़ाई जा सकें।

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